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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की उस याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने बीमार बेटी की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने ईडी और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। पीठ ने प्रतिवादी को याचिकाकर्ता की बेटी की चिकित्सा स्थिति को सत्यापित करने का भी निर्देश दिया ।
बेटी के स्वास्थ्य का हवाला देकर मांगी जमानत
सुनवाई के दौरान सिंघल की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनकी मुवक्किल की बेटी की चिकित्सीय स्थिति के कारण देखभाल की जरूरत है,इसलिए जमानत दी जानी चाहिए। अदालत ने ईडी से सिंघल की बेटी की स्थिति की पुष्टि करने और इस बारे में पीठ को सूचित करने को कहा। पीठ सिंघल की जमानत याचिका खारिज करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। सिंघल 11 मई से उनसे जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी के बाद से हिरासत में हैं। ईडी ने झारखंड की पूर्व खान सचिव सिंघल पर धनशोधन का आरोप लगाया है। ईडी ने कहा है कि उसने अवैध खनन से जुड़ी 36 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त की है।
25 मई से होटवार जेल में बंद हैं पूजा सिंघल
गौरतलब है कि अभी बीते दिनों ही कोर्ट ने निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल सहित 3 लोगों की न्यायिक हिरासत 12 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। बता दें कि पूजा सिंघल बीते 25 मई से ही बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद है। पूजा सिंघल को ईडी ने खूंटी जिला में हुए 18 करोड़ रुपये के मनरेगा घोटाला और मनी लाउंड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। 2 दिसंबर को पूजा सिंघल की 82.77 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति भी ईडी ने जब्त कर ली जिसमें पल्स सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर और 2 भूखंड शामिल हैं।
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