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बोकारो इस्पात नगर में लाईसेंस स्कीम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा आवास

बोकारो इस्पात नगर में लाईसेंस स्कीम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा आवास 

सेक्टर 3 सेक्टर 4 को छोड़कर सभी सेक्टरों में मिलेगा लाइसेंस पर आवास

30 जून 2022 से या इसके पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा आवास

विस्थापितों को सिक्योरिटी कोटे में मात्र आधी ही रकम देनी पड़ेगी

BSL quarter

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बोकारो इस्पात नगर के विभिन्न सेक्टरों में बीएसएल,बीपीएससीएल व बोकारो स्थित सेल की अन्य इकाइयों के भूतपूर्व कर्मचारी जो कंपनी की सेवा से 30 जून 2022 या इससे पहले अलग हुए है। उन्हे या उनके पति या पत्नी और आश्रितों को अब आवास लाइसेन्स योजना के तहत सेक्टर 1,2,5,6,8,9,11,12 व कैम्प-2 के ई/एफ/ईएफ प्रकार के आवास लाइसेन्स के तहत आवंटित किए जाएंगे। लाइसेन्स योजना के इस स्कीम के लिए नगर सेवा विभाग की सूचना पट्ट पर खाली ई/एफ/ईएफ प्रकार आवास की सूची 11 जनवरी 2023 या उससे पहले डिस्प्ले की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार डिस्प्ले की गयी आवासों की सूची में से आवंटन हेतु अधिकतम सात (7) आवास का चॉइस भर सकते हैं।

आवास के लिए ऑनलाईन भरना होगा फॉर्म
इस योजना के तहत लाइसेन्स पर आवास आवंटन हेतु फॉर्म 11 जनवरी 2023 से स्टेट बैंक कलेक्ट पर ऑन-लाइन उपलब्ध होगी। इच्छुक आवेदकों को स्टेट बैंक कलेक्ट के वेब साइट पर ही फॉर्म ऑन-लाइन जमा करनी होगी। ऑन -लाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 12 फरवरी 2023 तय की गई है। आवेदन की प्रिन्टेड प्रति नगर सेवा भवन के मेन गेट पर अवस्थित काउन्टर में 13 फरवरी 2023 तक जमा की जा सकती है। इस योजना के तहत आवेदक को एक ही आवास आवंटित की जाएगी ।

पूर्व में आवास लिए आवेदकों को नहीं मिलेगा आवास
बीएसएल, बीपीएससीएल तथा बोकारो स्थित सेल की अन्य इकाइयों के वैसे भूतपूर्व कर्मचारी अथवा उनके पति/पत्नी या आश्रित इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। जिन्होंने कंपनी आवास पूर्व में लाइसेन्स या लीज़ पर लिया हो वर्तमान में भी उनके नाम पर यह आकास हो। बीएसएल, बीपीएससीएल तथा बोकारो स्थित सेल की अन्य इकाइयों के वैसे भूतपूर्व कर्मचारी अथवा उनके पति/पत्नी जिनके नाम पर बीएस सिटी में आवासीय/ व्यावसायिक प्लॉट हो या वैसे भूतपूर्व कर्मचारी जिनके पति/पत्नी के नाम पर बीएसएल का आवास आवंटित हो अथवा कम्पनी आवास लीज़ पर आवंटित हो वे भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसके अलावा वैसे भूतपूर्व कर्मचारी अथवा उनके पति/पत्नी भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे जो सेवा से टर्मिनेट/डिसमिस किये गये हों।

1000 रूपए करना होगा जमा
इस योजना के लिये 1000 रुपए मात्र प्रोसेसिंग शुल्क रखा गया है। लाइसेन्स पर आवास आवंटन के लिए सिक्योरिटी डिपॉज़िट के तौर पर 1,50,000 रुपए मात्र तथा अन्य शुल्क के तौर पर 47,190 रुपए मात्र जमा करना तय किया गया है। विस्थापित श्रेणी के आवेदकों को सिक्योरिटी डिपॉज़िट के तौर पर 75,000 रुपए मात्र जमा करना होगा। आवास लाइसेन्स योजना की अन्य शर्तों से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए इससे संबंधित सर्कुलर देखी जा सकती है