[ad_1]
रांची। न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश बेहरा की अदालत ने चेक बाउंस के 10 साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए लता कॉलोनाइजर्स प्रा.लि. के प्रबंध निदेशक हरमू हाउसिंग कॉलोनी निवासी आरोपी हरेंद्र सिंह को दोषी पाकर 14 लाख रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई है। जिसे शिकायतकर्ता हुडको को मुआवजे के रूप में भुगतान किया जाना है।
यदि आरोपी जुर्माने की राशि भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे छह महीने के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। चेक बाउंस को लेकर हुडको ने 2012 में आरोपी एवं उसकी कंपनी के खिलाफ मुकदमा किया था। उसने कंपनी के नाम पर आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) से 80 लाख रुपये का लोन 2007 में लिया था। 2012 में सात लाख रुपये का चेक हुडको को दिया था, जो बाउंस कर गया था।
यह हिन्दुस्तान अखबार की ऑटेमेटेड न्यूज फीड है, इसे लाइव हिन्दुस्तान की टीम ने संपादित नहीं किया है।
[ad_2]