Bokaro Steel Plant-ILO-बीएसएल के पूर्व कर्मी रंधीर कुमार के स्थानांतरण का मामला आईएलओ में गुंजेगा
बीएसएल के पूर्व कर्मी रंधीर कुमार के स्थानांतरण का मामला आईएलओ में गुंजेगा
एटक ने लगाया नियम विरूद्ध स्थानांतरण का आरोप,विचार करने की मांग
सभी केंद्रीय संस्थाओं को आवेदन देने के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई
सेल प्रबंधन के पास नहीं है कोई ठोस कारण,
Crossfluid.com
बोकारो स्टील प्लांट के पूर्व कर्मचारी रंधीर कुमार का स्थानांतरण मामला जल्द ही अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) में गुंजेगा। बोकारो स्टील कामगार यूनियन(एटक)के महासचिव रामाश्रय प्रसाद सिंह ने रंधीर के बोकारो स्टील प्लांट से भद्रावती ट्रांस्फर किए जाने को नियम विरूद्ध और लेबर एक्ट का उल्लंघन बताते हुए चैयरमेन सहित सभी वरीय अधिकारियों को फैसला वापस लेने की मांग की है। 15 माह पूर्व रणधीर कुमार का स्थानांतरण बीएसएल से भद्रावती स्टील प्लांट कर दिया गया था। जिसके बाद से स्वयं रंधीर कुमार और उनके परिजन ने भी तमाम अधिकारियों को आवेदन देकर कानून सम्मत कार्रवाई की मांग की थी। सेल प्रबंधन के साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय रंधीर का परिवार न्याय के लिए गुहार लगा चुका है। बावजूद अबतक मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। रंधीर के परिजनों ने कहा है कि उनकी नियुक्ति बोकारो इस्पात संयंत्र में हुआ था। बोकारो इस्पात संयंत्र का स्टैण्डिंग ऑर्डर का बिंदु 6(a) में कंपनी की परिभाषा बोकारो स्टील लिमिटेड दिया गया है । दुसरी तरफ बोकारो इस्पात कामगार युनियन का कार्यकारिणी सदस्य के रुप मे प्रोटेक्डेड मेंबर भी रहे थे।
अधिकार का हुआ उल्लंघन
ID act 1947 की 9 वीं अनुसूची में किसी भी पीएसयू में कार्य करने वाले कामगारों का सेवा शर्त बदलने का नियम है। ID act 1957 का 61(1) में यूनियन पदाधिकारी को प्रोटेक्टेड वर्कर के रुप में अधिकार मिला है। सेल प्रबंधन ने स्थांतरण का वजह ‘Organizational Requirment’ बताया है। जबकि पिछले कई दशक से एक भी कामगार को उस वजह से दूसरी युनिट मे स्थांतरण नही किया गया है।
अन्य मामले में अधिकारियों पर हो चुका है जुर्माना
15 दिसंबर 2022 बोकारो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिव्या मिश्रा की अदालत ने बोकारो स्टील प्लांट (BSL)प्रबंधन के अलावा सेवानिवृत्त हो चुके चर्चित ईडी पीएंडए सितांशु प्रसाद, जीएम पीएंडए बसंत ठाकुर, जीएम शिवदत्त झा और सुरेंद्र सिंह पर जुर्माना लगाया था। इनपर रामकिशोर प्रसाद नाम के एक अधिकारी को बेवजह इंक्रीमेंट रोकने का आरोप लगा था। स्वयं रामकिशोर प्रसाद ने अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ करीब एक दशक तक केस लड़ा अंत में बीएसएल प्रबंधन और अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट ने सजा सुनाया। सेक्टर आठ सी स्ट्रीट 34 निवासी राम किशोर प्रसाद ने 24 जनवरी 1976 को बीएसएल ज्वाइन किया था। बोकारो इस्पात कामगार यूनियन के वह पदाधिकारी थे। ट्रेड यूनियन की विभिन्न गतिविधियों में शामिल रहने के कारण बीएसएल के अधिकारियों ने उनका इंक्रीमेंट बगैर किसी ठोस कारण के ही काट दिया था।