जिलास्तरीय पदों पर नौकरी के लिए आरक्षण रोस्टर लागू, देखिए अपने जिले की सूची
जिलास्तरीय पदों पर नियोजन के लिए सरकार ने सभी जिलों में आरक्षण रोस्टर लागू कर दिया है। इसके तहत सभी
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जिलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।झारखंड में युवाओं के जिलास्तरीय पदों पर नियोजन के लिए सरकार ने सभी जिलों में आरक्षण रोस्टर लागू कर दिया है। इसके तहत सभी जिलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जिलावार सभी पदों में ईडब्ल्यूएस को मिलाकर 60 प्रतिशत आरक्षण लागू हो गया है। नए आरक्षण रोस्टर के मुताबिक लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, दुमका और पश्चिमी सिंहभूम में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में 17 मार्च की तिथि से रविवार को अधिसूचना जारी कर दी।
पिछले दिनों कैबिनेट ने दी थी मंजूरी
बता दें कि पिछले दिनों राज्य कैबिनेट ने नई नियोजन नीति को मंजूरी दी थी, जिसमें 60/40 के अनुपात को आरक्षण का आधार बनाया गया था। नई नियोजन नीति को लेकर विधानसभा में विपक्षी दल भाजपा लगातार हंगामा भी कर रही है।
रांची
एसटी 37 प्रतिशत
एससी- 05 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग 03 प्रतिशत
अत्यंत पिछड़ा 05 प्रतिशत
ईडब्ल्यूएस 10 प्रतिशत
खूंटी
एसटी 45 प्रतिशत
एससी 05 प्रतिशत –
पिछड़ा वर्ग 0 प्रतिशत
अत्यंत पिछड़ा0 प्रतिशत
ईडब्ल्यूएस 10 प्रतिशत
पलामू
एसटी 08 प्रतिशत
एससी- 27 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग 06 प्रतिशत
अत्यंत पिछड़ा – 09 प्रतिशत
ईडब्ल्यूएस 10 प्रतिशत
गढ़वा
एसटी 15 प्रतिशत
एससी- 23 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग 05 प्रतिशत
अत्यंत पिछड़ा 07 प्रतिशत
ईडब्ल्यूएस 10 प्रतिशत
हजारीबाग
एसटी 04 प्रतिशत
एससी- 21 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग 11 प्रतिशत
अत्यंत पिछड़ा – 14 प्रतिशत
ईडब्ल्यूएस 10 प्रतिशत
लोहरदगा गुमला
एसटी 47 प्रतिशत
एससी- 03 प्रतिशत
अत्यंत पिछड़ा 0
ईडब्ल्यूएस- 10 प्रतिशत
सिमडेगा
एसटी 43 प्रतिशत
एससी- 07 प्रतिशत
पिछड़ा व अत्यंत
पिछड़ा वर्ग – 0
ईडब्ल्यूएस 10 प्रतिशत
रामगढ़
एसटी-20 प्रतिशत
एससी 11 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग 08 प्रतिशत
अत्यंत पिछड़ा 11 प्रतिशत
ईडब्ल्यूएस 10 प्रतिशत
दुमका
एसटी 45 प्रतिशत
एससी05 प्रतिशत
पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग 0
ईडब्ल्यूएस 10
साहिबगंज, पाकुड़, सरायकेला खरसावां
एसटी 38 प्रतिशत
एससी 05 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग 03 प्रतिशत
अत्यंत पिछड़ा 04 प्रतिशत
ईडब्ल्यूएस 10 प्रतिशत
पूर्वी सिंहभूम
एसटी 28 प्रतिशत
एससी 04 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग 08 प्रतिशत
अत्यंत पिछड़ा 10 प्रतिशत
ईडब्ल्यूएस 10 प्रतिशत
देवघर
एसटी 12 प्रतिशत
एससी- 12 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग 11 प्रतिशत
अत्यंत पिछड़ा 15 प्रतिशत
ईडब्ल्यूएस 10 प्रतिशत
गोड्डा
एसटी 25 प्रतिशत
एससी 08 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग 07 प्रतिशत