बोकारो में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे और लाउडस्पीकर लगाने पर रोक
सार्वजनिक स्थलों पर उच्च तीव्रता में लाउडस्पीकर/डीजे बजाने पर रोक
बोकारो/झारखंड
बोकारो में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में चास अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने आदेश जारी कर सभी थाना में सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है नए साल के जश्न में किस प्रकार की गतिविधि करते पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सि० ) संख्या-72 / 1998, फोरम फार प्रिवेन्सन ऑफ इन्वायरमेंट एण्ड साउण्ड पोल्यूसन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में दिये गए आदेश के आलोक में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है।सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर/डीजे बजाने पर लाउडस्पीकर/डीजे को जब्त करते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।