30 जून के बाद डिएक्टिवेट हो जाएगा पैन
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पैन-आधार लिंक नही करने पर आपका Pan Card डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा।अगर ऐसा होता है, तो फिर कार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जैसे काम नहीं कर पाएंगे। यही नहीं आज के समय में बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर रियल एस्टेट या अन्य कोई डील करने में पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्युमेंट होता है।इसलिए भले ही डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस काम को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जितना जल्दी हो सके निपटा लेने में समझदारी है।
बंद कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा भारी
Pan Card डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 2728 के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है।
Pan-Aadhaar लिंक करना बेहद आसान
इनकम टैक्ना की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें • श्विक लिक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें
यहां अपना पैन नंबर आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें. 1 [validate my Aadhaar details के विकल्प को चुने आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें.
जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.