बोकारो के निजी कंपनियां रजिस्ट्रेशन कराने में तीसरे नंबर पर
पहले नंबर पर प सिंहभुम जहां 100 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया
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झारखंड के सभी जिलों में स्थापित निजी कंपनियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने कानून बनाया है। इसके तहत सरकार ने http://jharniyojan.jharkhand.gov.in नाम से पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है। इस पोर्टल में राज्य में स्थापित निजी क्षेत्र की कंपनियां रजिस्ट्रेशन कर रही हैं। वेबसाइट की लांचिंग के बाद पोर्टल पर अब तक 2545 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। जानकारी के अनुसार रजिस्टर्ड 2545 कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 972 है। इन कर्मचारियों में झारखंड के कर्मचारियों की संख्या महज 351 है। जबकि झारखंड राज्य के बाहर के कर्मचारियों की संख्या 621 है।
रजिस्ट्रेशन कराने में बोकारो तीसरे नंबर पर
कंपनियों के रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर जारी आंकड़ों पर गौर करे तो 15 दिनों में सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम जिले से कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यहां से 558 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। टॉप पांच जिले की बात करें तो पहले नंबर पर पूर्वी सिंहभूम है। यहां से 558 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। दूसरे नंबर पर धनबाद है। यहां से 235 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तीसरे नंबर पर बोकारो है। यहां के 228 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। चौथे नंबर पर सरायकेला-खरसावां जिला है। यहां से 193 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पांचवें नंबर पर 169 कंपनियों के साथ राजधानी रांची है।
अन्य जिलों में कंपनियों का रजिस्ट्रेशन
पश्चिमी सिंहभूम : 100
चतरा : 46
देवघर : 48
दुमका : 78
गढ़वा : 32
गिरिडीह : 76
गोड्डा : 84
गुमला : 24
हजारीबाग : 62
जामताड़ा : 22
खूंटी : 16
कोडरमा : 73
लातेहार : 31
लोहरदगा : 21
पाकुड़ : 30
पलामू : 73
रामगढ़ : 87
साहिबगंज : 30
सिमडेगा : 16
क्या है नियमावली
राज्य में विभिन्न इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से समय-समय पर रोजगार कैंप लगाए जाते हैं। पर यहां कंपनियों की संख्या काफी कम होती है। सरकार ने अपनी पड़ताल में यह भी पाया कि स्थानीय कंपनियों द्वारा राज्य से बाहर के व्यक्तियों को रखा जाता है एवं स्थानीय लोगों को कम अवसर दिये जाते हैं। ऐसे में राज्य के लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त हो, के उद्देश्य से “झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021” पारित किया गया है। यह अधिनियम 12 सितंबर 2022 से पूरे राज्य में लागू है।
नियमावली का क्या है लाभ
राज्य सरकार की यह नियमावली यह सुनिश्चित करेगी कि निजी क्षेत्र की कंपनियों में अगर कोई वेकेंसी निकलती है। और उस वेकेंसी के तहत नियुक्त लोगों को 40 हजार तक वेतन दिया जाएगा तो ऐसी नियुक्ति में 75 फीसदी स्थानीय (झाखंड) को नियुक्त करना होगा। निजी क्षेत्र की वैसी कंपनियां जहां 10 से इससे अधिक कर्मचारी हैं, उन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।