सहारा के निवेशकों को मिलेंगी जमा राशि
कंपनी की जब्त 5000करोड़ को सुप्रीम कोर्ट ने किया रिलीज
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सहारा ग्रुप के निवेशकों के बीच अपनी जमा राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद 5 हजार करोड़ रूपए भुगतान करने के आदेश दे दिए है। इस राशि से करीब 1 करोड़ निवेशकों की जमा राशि वापस मिल सकेगी। फिलहाल सहारा-सेबी फंड में 24 हजार करोड़ रुपये जमा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें से 5,000 करोड़ रुपये अलॉट कर दिए हैं। सहारा ने पूर्व में 138 करोड़ राशि वापस कर चुकी है।
सरकार की याचिका पर हुई पहल
केंद्र की मोदी सरकार ने निवेशकों के पैसों का भुगतान के लिए 5,000 करोड़ रुपये अलॉट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस संबंध में सहकारिता मंत्रालय के पिनाक पानी मोहंती ने एक जनहित याचिका दायर कर निवेशकों के मुद्दे को गंभीरता पूर्वक रखा था। जिसमें कई चिट फंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्मों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को राशि का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जनहित याचिका में सहारा के खिलाफ सीबीआई ने की मांग भी की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट में हुआ फैसला
भारत सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता 18 अन्य विभागों और जांच एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ मंत्रालय के तहत एक हाई लेवल मीटिंग के बाद दायर आवेदन के लिए न्यायमूर्ति एमआर शाह और सीटी रविकुमार की पीठ के समक्ष जनहित याचिका पर पेश हुए थे। इसमें भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी), गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, आयकर, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय सहित अन्य शामिल थे। सेबी-सहारा रिफंड अकाउंट नामक एक फंड से 5,000 करोड़ रुपये की राशि लेने की मांग की गई थी, जो अगस्त 2012 में शीर्ष अदालत द्वारा दो सहारा फर्मों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SIRECL) और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉरपोरेशन – लिमिटेड (एसएचआईसीएल) को निर्देशित करने के बाद बनाई गई थी।
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